दोस्तों एक भारतीय होने के फलस्वरूप वोट देना न केवल हमारा अधिकार है बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है और हमें अपने Vote देने के हमारे इस कर्तव्य को अवश्य निभाना चाहिए, लेकिन Vote डालने के लिए यह जरूरी है कि आपको यह पता हो कि Vote Kaise dete hain अगर आपको यह पता नहीं है तो आपको हमारी इस पोस्ट Matdan kaise kare को जरूर पड़ना चाहिए।
लेकिन इससे पहले कि आप जाने Vote डालने के लिए यह जरूरी है कि आपका नाम Voter List में हो। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नही है, तो आप मतदान नही कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे, कि आप Vote (मतदान) कैसे कर सकते हैं।
इस लेख में आप यह सब जानेंगे
How to Vote In India Step by Step Guide in Hindi (Vote kaise dete hai)
Vote डालने के लिए आपको आपके लिए आपको निर्धारित मतदान केन्द्र पर जाना होगा। उसके बाद आपको Vote Daalne ke liye kya karna hoga, यह आप नीचे दिए गए Steps से समझ सकते हैं।
- सबसे पहले मतदान अधिकारी pooling official Voter List में आपका नाम चेक करेंगे। नाम लिस्ट में होने पर आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे।
- ID Proof check करने के बाद एक दूसरा अधिकारी आपकी अंगुली पर स्याही से निशान लगाएगा |
- बाद वह अधिकारी आपको एक पर्ची देगा और इसके बाद आपसे एक रजिस्टर (फॉर्म 17A) पर आपके साइन कराएंगे।
- अब आपको वह पर्ची और अपनी स्याही वाली अंगुली दिखानी है, इसके बाद आपको पोलिंग बूथ पर जाना है।
- बूथ पर जाकर Electronic Voting Machine (EVM) पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिह्न के सामने वाला Button दबाकर अपना वोट डालना है।
- जब आप EVM का बटन दबाएंगे तब आपको एक बीप की आवाज सुनाई देगी |
- अब आपको Voting Machine के डिस्प्ले में एक पर्ची दिखाई देगी। इसमें आपने जिस कैंडिडेट को Vote दिया है उसके सीरियल नंबर, नाम और सिंबल के साथ एक पर्ची दिखायी देगी, आपको बता दें कि यह पर्ची सिर्फ 7 सेकंड के लिए ही दिखाई देगी।
- अगर आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं, तो आप NOTA का बटन दबा सकते हैं। यह ईवीएम पर आखिरी बटन है।
जानें – Voter ID Card क्या है, कैसे बनवाएं – पूरी जानकारी।
वोट देने जाते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें
- जब आप वोट देने जाएँ तो आप अपना आईडी प्रूफ ले जाना ना भूलें। बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई फोटो वाली पासबुक, पैन कार्ड, RGI द्वारा NPR के तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन डॉक्यूमेंट्स, MPs/MLAs/MLCs के लिए जारी किया गया ऑफिशियल आईडी कार्ड और आधार कार्ड आदि शामिल हैं
- आप जब Vote देने जाएँ तो अपना Phone, Camera या फिर अन्य कोई Electronic device pooling booth के अंदर ना लेकर जाएँ। क्योकि पोलिंग बूथ में यह डिवाइस ले जाना मना है।
- वेसे यह समान्य सी बात है लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आपको अपना वोट खुद ही देने जाना होगा, आप अपनी जगह किसी दूसरे को आपका वोट डालने नहीं भेज सकते है।
मतदान कैसे करें पर अन्तिम राय
दोस्तों उम्मीद है कि हमारा यह आर्टिकल Matdan kaise kare आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि Vote Kaise dete hain आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा कमेन्ट करके जरूर बताए।
अगर आप इस विषय के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल नीचे Comment में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको आपके सवालों के जवाब दे सकें। साथ ही ऐसी नई-नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ब्लॉग Fly Hindi को फॉलो करना न भूलें।
FAQ: मतदान कैसे करें से जुड़े सवाल-जवाब
-
भारत में मतदान करने की उम्र क्या है?
भारत सरकार के अनुसार मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राप्त है।
-
मतदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
मतदान को इंग्लिश में Voting कहा जाता है।